सूचना व प्रसारण मंत्रालय नया कानून लागू करने को तैयार बिना पंजीकरण के नहीं चलेंगी न्यूज वेबसाइट

सूचना व प्रसारण मंत्रालय नया कानून लागू करने को तैयार बिना पंजीकरण के नहीं चलेंगी न्यूज वेबसाइट


रजिस्ट्रार न्यूज पेपर ऑफ इंडिया के पास अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा


नई दिल्ली


अब देश में कोई भी व्यक्ति अपनी मनमर्जी से न्यूज वेबसाइट बनाकर उसका संचालन नहीं कर पाएगा। सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने इसके लिए ब्रिटिश कालीन कानून को बदलकर एक नया कानून लागू करने की तैयारी कर ली है। इसके बाद न्यूज वेबसाइटों के लिए भी रजिस्ट्रार (न्यूजपेपर ऑफ इंडिया) के पास अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य हो जाएगा।


पुराने प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स (पीआरबी) एक्ट, 1867 की जगह लेने के लिए रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेस एंड पीरियॉडिकल्स (आरपीपी) बिल, 2019 के मसौदे में प्रकाशकों के अभियोजन से जुड़े पुराने प्रावधानों को भी हटाने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके अलावा नए बिल में पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए प्रेस रजिस्ट्रार जनरल के एक नए पद के सृजन का भी प्रावधान रखा गया है।
नए बिल में डिजिटल प्लेटफार्म पर दिए जाने वाले समाचार के दायरे में इंटरनेट, मोबाइल या कंप्यूटर पर डिजिटाइज्ड फार्मेट में ट्रांसमीट होने में सक्षम हर समाचार को रखा गया है। इसमें लिखित, ऑडियो, वीडियो और ग्राफिक्स, सभी तरह के समाचार को शामिल माना गया है। मंत्रालय ने इस बिल का मसौदा सोमवार को अपनी वेबसाइट पर जारी किया है और सभी हितधारकों को अगले 30 दिन में इस पर सुझाव देने के लिए कहा गया है


इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

जिला अधिवक्ता संघ लखीमपुर की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी में निर्वाचित- अध्यक्ष- विनय कुमार सिंह उपाध्यक्ष- सरोज कुमार श्रीवास्तव कनिष्ठ उपाध्यक्ष- उत्तम कुमार राज कोषाध्यक्षण- . प्रमोद पटेल महामंत्री-- मनोज जायसवाल सयुंक्त मंत्री-- 1.गौरव वाजपेयी 2.सुखवीर सिंह 3.अजय शुक्ला गवर्नेस कौंसिल-- 1.विकास निषाद 2.प्रदीप यादव 3.योगेंद्र शुक्ला

पोस्टमार्टम हाउस में सफाई कर्मचारी और महिला के वायरल अश्लील वीडियो पर पुलिस ने की कार्यवाही संबंध बनाने वाली महिला भी गिरफ्तार।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने फर्जी पत्रकारों के खिलाफ जारी किए आदेश, अब देश भर में होगी एफआईआर