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बाहर से आये हुए लोग स्कूल या पंचायत घर में रोकें जाएंगे: सीडीओ

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हरदोई


मुख्य विकास अधिकारी, हरदोई श्रीमती निधि गुप्ता वत्स द्वारा समस्त खण्ड विकास अधिकारियों, सहायक विकास अधिकारी,पंचायत को निर्देशित किया गया कि कोविद-2019 (कोरोना वायरस रोग) बीमारी की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु प्रत्येक स्तर पर अत्यंत सावधानी बरतने हेतु उ0प्र0 शासन द्वारा बाहर से आये हुए व्यक्तियों को ग्राम में एक ही स्थान पर ठहरने के लिए बेड की व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिये गये, अतएव  उक्त के क्रम में यह स्पष्ट किया जा रहा है कि प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय, सामुदायिक विकास केन्द्र/ पंचायत घर पर बाहर से आये हुए व्यक्तियों के रोकने/आइसोलेशन के लिये की गयी व्यवस्था में निम्न तथ्यों का ध्यान रखा जाये-


दो बेड में आपस की दूरी न्यूनतम 1.50 मीटर रहेगी।


इसी स्थान पर ग्राम के ही व्यक्ति को जो बाहर से आया है, ठहरने की व्यवस्था करायी जायेगी।


जो व्यक्ति बाहर से आयें हैं, उन्हें खाने की व्यवस्था उनके घर से ग्राम पंचायत के प्रधान/सचिव के माध्यम से कराया जायेगा।


इस स्थान पर साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था की जायेगी।


बाल्टी, साबुन, मग एवं तौलिया की व्यवस्था की जायेगी। इन्हें प्रतिदिनल साफ करके दूसरे दिन प्रयोग में लियाजा सकता है।


इस स्थान पर रूके हुए व्यक्तियों को 14 दिन तक रोके जाने की व्यवस्था की जायेगी। इसके पूर्व व्यक्ति को यहाॅं से नहीं हटाया जायेगा। इस अवधि में रोके गये व्यक्तियों से इनके परिवार अथवा ग्राम के अन्य व्यक्तियों से सम्पर्क करने की अनुमति न दिया जाये।


भोजन हेतु या तो उस व्यक्ति के घर से मंगाकर एक जिम्मेदार व्यक्ति के माध्यम से आपूर्ति की जाये या सार्वजनिक स्थल पर व्यक्ति से 03 मीटर की दूरी पर रखकर व्यवस्था की जाये या सामूहिक किचन के माध्यम से भोजन उपलब्ध कराया जाये।


भोजन होने के उपरांत यह सुनिश्चित किया जायेकि बर्तन गल्व्स पहनकर ही उठाए जायें और गर्म पानी में डालकर उसको साबुन से अच्छे ढंग से धोया जाये।


बाहर से आए हुए व्यक्ति किसी भी हाल में टहलते घूमते फिरते ना दिखाई दें, एवं निर्धारित समय तक वहीं पर रहकर शासन के आदेशों के तहत लाॅक डाउन का अनुपालन सुनिश्चित करें।


ऐसे व्यक्तियों की सूचना तत्काल संबंधित मेडिकल टीम को उपलब्ध करा दें ताकि उनका परीक्षण किया जा सके।


उपरोक्त का अनुपालन किये जाने के लिये खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी (पं0) उत्तरदायी होंगे तथा इसकी सूचना निर्धारित प्रारूप पर प्रतिदिन जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में बने वार रूम में उपलब्ध करायी जाये।


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