हरदोई शस्त्र/आतिशबाजी की दुकानें प्रत्येक सप्ताह सोमवार से वृहस्पतिवार प्रातः 10 बजे से सांय 05 बजे तक खोले जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:- नगर मजिस्ट्रेट ट

 हरदोई शस्त्र/आतिशबाजी की दुकानें प्रत्येक सप्ताह सोमवार से वृहस्पतिवार प्रातः 10 बजे से सांय 05 बजे तक खोले जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:- नगर मजिस्टेट्र 


. नगर मजिस्ट्रेट जंग बहादुर यादव ने अवगत कराया है कि जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार शस्त्र/आतिशबाजी की दुकानें प्रत्येक सप्ताह सोमवार से वृहस्पतिवार प्रातः 10 बजे से सांय 05 बजे तक खोले जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। उन्होने कहा है कि दुकानदारों को अपनी दुकानों के सामने सोशल डिस्टेसिंग सुनिश्चित करने हेेतु गोले बनाने होगें तथा उसका शतप्रतिशत पालन कराना होगा और ऐसा न पाये जाने पर जुर्माना लगाते हुए तत्काल दुकान बन्द करा दी जायेगी, दुकानदार फेस मास्क एवं ग्लब्स का इस्तेमाल करेगें तथा दुकान पर सेनेटाइजर की व्यवस्था रखेगें और आने वाले ग्राहकों के हाथ सेनेटाइज करायेगें और बिना मास्क लगाये आने वाले व्यक्ति को कोई बिक्री नहीं करेगें।


उन्होने दुकानदारों से कहा है कि अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप को जरूर डाउनलोड करें और ग्राहकों के मोबाइल मंे भी सेतु ऐप डाउनलोड कराये और लोगों को जागरूक करने के लिए दुकानों पर होल्डिंग भी लगवायें। श्री यादव ने कहा है कि लाॅकडाउन का उल्लघंन करने वाले व्यक्ति के विरूद्व आपदा प्रबन्धन अधिनियम के अन्र्तगत कड़ी कार्यवाही की जायेगी।


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