*अपात्रता मानकों में आ चुके राशनकार्ड धारक करे राशन कार्ड को करे सरेंडर : डीएसओ* लखीमपुर खीरी जिला पूर्ति अधिकारी विजय प्रताप सिंह ने बताया कि शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अपात्रता/एक्सक्लूजन काइटेरिया हेतु नगरीय/ग्रामीण क्षेत्र हेतु निम्न मानक निर्धारित किये गये है।
*अपात्रता मानकों में आ चुके राशनकार्ड धारक करे राशन कार्ड को करे सरेंडर : डीएसओ*
लखीमपुर खीरी जिला पूर्ति अधिकारी विजय प्रताप सिंह ने बताया कि शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अपात्रता/एक्सक्लूजन काइटेरिया हेतु नगरीय/ग्रामीण क्षेत्र हेतु निम्न मानक निर्धारित किये गये है।
ग्रामीण क्षेत्र में इन एक्सक्लूजन काइटेरिया वाले करे राशन कार्डों का समर्पण :
उन्होंने बताया कि *एक्सक्लूजन काइटेरिया- ग्रामीण क्षेत्र* में समस्त आयकर दाता,ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में चार पहिया वाहन अथवा टैक्टर अथवा हार्वेस्टर व वातानुकुलन यन्त्र (एयर कंडिशनर) अथवा 5 केवीए अथवा उससे अधिक क्षमता का जनरेटर हों, ऐसे परिवार जिसके किसी सदस्य के पास अकले या अन्य सदस्य के स्वामित्व में पाॅच एकड़ से अधिक सिंचित भूमि हों, ऐसे परिवार जिसके सदस्यों की आय रू0 2.00 लाख प्रति वर्ष से अधिक हों, ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास एक से अधिक शस्त्र का लाइसेन्स/शस्त्र हों।
शहरी क्षेत्रों में इन एक्सक्लूजन काइटेरिया वाले करे राशन कार्डों का समर्पण :
वही *एक्सक्लूजन क्राइटेरिया-शहरी क्षेत्र* में समस्त आयकर दाता, ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के पास चार पहिया वाहन अथवा वातानुकूल यन्त्र (एयर कंडिशनर) अथवा 5 केवीए या उससे अधिक क्षमता का जेनरेटर हो,ऐसा परिवार जिसके किसी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ 100 वर्ग मीटर से अधिक स्वअर्जित आवासीय प्लाट या उस पर स्वनिर्मित मकान अथवा 100 वर्ग मीटर से अधिक कार्पेट एरिया का आवासीय फ्लेट हो। ऐसा परिवार जिसके किसी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ 80 वर्ग मीटर या उससे अधिक कारपेट एरिया का व्यावसायिक स्थान हो, ऐसे परिवार जिनकी समस्त सदस्यों की आय रू0-3.00 लाख प्रति वर्ष से अधिक हो,ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास एक अधिक शस्त्र का लाईसेन्स/शस्त्र हों।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम योजना जनपद लखीमपुर खीरी में दिनांक 01 मार्च, 2016 लागू है, जिसके पश्चात राज्य व केन्द्र सरकार के अधीन नौकरी प्राप्त किये जाने के कई अवसर, मुद्रा लोन योजना के तहत स्वरोजगार के अवसर व सेवायोजन विभाग द्वारा संचालित रोजगार मेलों आदि से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आच्छादित परिवारों में लाभान्वित हो चुके होगें, जिसके दृष्टिगत यदि वह परिवार वर्तमान समय में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित अपात्रता मानकों में आ चुके है, वह अपना राशनकार्ड स्वयं समर्पित कर दें।
इसके अलावा जनपद खीरी के लाभान्वित ऐसे परिवार में ऐसे परिवार, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत पूर्व से आच्छादित हैं, जिस पर उनके द्वारा अनुमन्य खाद्यान्न प्राप्त किया जा रहा है तथा वह वर्तमान में अपात्रता मानक (एक्सक्लूजन क्राइटेरिया) में आ गये हैं, से भी अपील है कि वह अपना-अपना राशनकार्ड तत्काल समर्पित कर दें, जिससे उनके स्थान पर पात्र गरीब परिवारों का चयन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत करते हुए उन्हे योजना से आच्छादित करते हुए राशनकार्ड जारी किया जा सके। यदि सम्बन्धित द्वारा स्वयं राशनकार्ड समर्पण नही किया जाता है और भविष्य में सत्यापन में उपरोक्त श्रेणी में पाये जाते हैं तो सम्बन्धित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जायेगी।
*राशन कार्ड समर्पण के लिए इन नंबरों पर करें संपर्क : डीएसओ*
राशनकार्ड समर्पण के लिए कार्डधारक जिला पूर्ति कार्यालय, लखीमपुर खीरी 05872-253592, पूर्ति निरीक्षक, सदर 8127461054, पूर्ति निरीक्षक गोला गोकर्णनाथ 7617555532, पूर्ति निरीक्षक, मोहम्मदी 7081497562, पूर्ति निरीक्षक, मितौली 9005168813, पूर्ति निरीक्षक, निघासन 9454956555, पूर्ति निरीक्षक धौरहरा 9169546996, पूर्ति निरीक्षक पलिया 8853308423, पूर्ति निरीक्षक, नगर मुख्यालय 9838204555 के दूरभाष/मोबाइल नम्बर पर सूचना देते हुए राशनकार्ड समर्पित कर सकते है।