उन्नाव -------* उन्नाव जनपद में पति की मृत्योंपरांत निराश्रित महिला पेंशन हेतु ब्लॉक वार कैंपों का आयोजन:*

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            उन्नाव जनपद में पति की मृत्योंपरांत निराश्रित महिला पेंशन हेतु ब्लॉक वार कैंपों का आयोजन:*


            जिला प्रोबेशन अधिकारी उन्नाव श्रीमती रेनू यादव  ने सर्व साधारण को सूचित करते हुए बताया है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम योजनान्तर्गत भारत सरकार एवं जिलाधिकारी महोदय उन्नाव के निर्देश/आदेश के क्रम में पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना एवं महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित अन्य विभागीय योजनाओं से लाभान्वित कराया जाना है। तत्क्रम में जनपद के समस्त विकास खण्डों में पात्र नवीन लाभार्थियों के आवेदन भरवाये जाने हेतु निम्न तिथियों में विकास खण्डवार कैम्प का आयोजन किया जा रहा हैः-

विकास खण्ड सफीपुर व फतेहपुर-84 में दिनांक 28.12.2021 को, बांगरमऊ व गंजमुरादाबाद में दिनांक 29.12.2021 को, मियागंज व असोहा में दिनांक 30.12.2021 को, औरास व हसनगंज में दिनांक 31.12.2021  को, नवाबगंज व बिछिया में  दिनांक 03.01.2022  को, हिलौली व सुमेरपुर में  दिनांक 04.01.2022 को, बीघापुर व सिकंदरपुर सरोसी में  दिनांक 05.01.2022 को, सिकंदरपुर कर्ण व पुरवा में  दिनांक 06.01.2022 को ।

जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बताया कि पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिला पेंशन,  मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना एवं महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित अन्य विभागीय योजनाओं के अन्तर्गत पात्रता की स्थिति में अपने आवेदन पत्र भरवाना सुनिश्चित करें एवं जो आवेदक/पात्र महिला कैम्प में किसी कारणवश अपने अभिलेख जमा नहीं कर पाये, वो कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी, कमरा नं. 34, प्रथम तल, कलेक्ट्रेट भवन, उन्नाव में उपस्थित होकर अपने अभिलेख जमा करें। साथ ही सूचित करना है कि प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन लखनऊ के शासनादेश संख्या 1627/60-1-21-1/13(4)/ 16 दिनांक 17 दिसम्बर, 2021 के द्वारा पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजनान्तर्गत पेंशन धनराशि रू० 500.00 प्रति माह से बढ़ाकर रू० 1000.00 प्रति माह की गयी है, जो दिनांक 01 जनवरी, 2022 से लागू होगी। 

पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिला पेंशन हेतु आवश्यक अभिलेख:-

1. पति की मृत्यु का प्रमाण-पत्र 2. परिवार रजिस्टर की नकल 3. बैंक पासबुक की छायाप्रति 4. आधार कार्ड/आई.डी. की छायाप्रति 5. एक फोटो, आय प्रमाण-पत्र 6. मोबाइल नम्बर।

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना हेतु आवश्यक अभिलेख:-

1. आवेदक का वोटर आई०डी० व आधार कार्ड 2. आवेदक की बैंक पासबुक की छायाप्रति 3. पिता का आधार कार्ड व अन्य आई.डी. 4. पात्र श्रेणी हेतु प्रमाण-पत्र 5. रू० 10 के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र  6. मोबाइल नम्बर।

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