जिला पूर्ति विभाग द्वारा अपात्र राशनकार्डधारकों को चेतावनी दी गई है कि वे एक सप्ताह के अंदर अपने नजदीकि क्षेत्रीय खाद्य कार्यालय या जिला पूर्ति कार्यालय में जाकर अपना राशनकार्ड जमा कर दें. यदि जांच में कोई भी राशन कार्ड धारक अपात्र पाया गया तो राशनकार्ड निरस्त करने के साथ-साथ वैधानिक कार्यवाही की जायेगी. अधिकारियों के मुताबिक जब से अपात्र राशन कार्ड धारक राशन का अनाज ले रहा है तब से अनाज का आंकलन करते हुए गेहूं 24 रुपये प्रति किलोग्राम और चावल 32 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से वसूली की जाएगी.
आदेश पर जिला अधिकारी।
