शांति व्यवस्था भंग करने वाले 09 अभियुक्तों को थाना रहीमाबाद पुलिस टीम द्वारा किया गया गिरफ्तार
थाना स्थानीय पर एनसीआर/प्रार्थना पत्र की जांच के क्रम में आज दिनांक 31.08.2025 को उ0नि0 मय हमराह क्षेत्र में मामूर होकर ग्राम सिसवारा थाना रहीमाबाद लखनऊ पहुंचा। जहां पर प्रथम पक्ष के श्रीमती शाँती देवी पत्नी श्री केशन निवासी सिसवारा थाना रहीमाबाद लखनऊ द्वारा थाना रहीमाबाद पर एनसीआर संख्या 45/2025 धारा 115(2)/352 बीएनएस बनाम 01. अशोक कुमार पुत्र मथुरी, 02. संगीता पत्नी अशोक कुमार, 03. अंजली पुत्री अशोक कुमार सर्वनिवासीगण ग्राम सिसवारा थाना रहीमाबाद लखनऊ पंजीकृत कराया था तथा द्वितीय पक्ष के अशोक कुमार पुत्र मथुरी निवासी ग्राम सिसवारा थाना रहीमाबाद लखनऊ द्वारा थाना रहीमाबाद पर एनसीआर संख्या 46/2025 धारा 115(2)/352 बीएनएस बनाम 01. शान्ती देवी पत्नी श्री केशन, 02. सूरज पुत्र श्री केशन, 03. धीरज पुत्र श्री केशन, 04. मुस्कान पुत्री श्री केशन निवासीगण ग्राम सिसवारा थाना रहीमाबाद लखनऊ पंजीकृत कराया था। जिसको लेकर प्रथम पक्ष के 01. धीरज कुमार पुत्र श्रीकेशन उम्र करीब 21 वर्ष, 02. सूरज पुत्र श्रीकेशन उम्र करीब 23 वर्ष, व द्वितीय पक्ष के 01. अशोक कुमार पुत्र मथूरी उम्र करीब 42 वर्ष निवासीगण ग्राम सिसवारा थाना रहीमाबाद लखनऊ आपस में अमादा फौजदारी होकर वाद विवाद कर रहे थे। हम पुलिस वालों द्वारा उभय पक्षो को समझाने बुझाने का काफी प्रयास किया गया किन्तु दोनों पक्ष बात मानने को तैयार नहीं हुये बल्कि और अधिक उग्र होकर आमादा फौजादारी होने लगे। अतः शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत मौके पर उभय पक्षों को परिशांति कायम रखने के लिए व संज्ञेय अपराध के निवारण के क्रम में प्रथम पक्ष के 01. धीरज कुमार 02. सूरज, व द्वितीय पक्ष के 01. अशोक कुमार को अन्तर्गत धारा 170/126/135 व 135(3) BNSS के तहत हिरासत पुलिस लिया गया।इसके अतिरिक्त उ0नि0 मय हमराह क्षेत्र में मामूर होकर आवेदक सोभित पुत्र सोहनलाल निवासी ग्राम रामनगर मजरा ससपन थाना रहीमाबाद लखनऊ द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र की जांच में ग्राम रामनगर मजरा ससपन पहुंचे। जहां विपक्षी 01. सरवन उर्फ कल्लू पुत्र रामखिलावन लोधी उम्र करीब 32 वर्ष, 02. इन्द्रपाल पुत्र रामखिलावन उम्र करीब 28 वर्ष, 03. कमलकिशोर पुत्र रामसागर उम्र करीब 25 वर्ष सर्वनिवासीगण निवासी ग्राम रामनगर मजरा ससपन थाना रहीमाबाद लखनऊ मौजूद मिले, उपरोक्त विपक्षीगण द्वारा आवेदक सोभित उपरोक्त पर उसी दिन माँ-बहन की गाली देने का आरोप लगाते हुए आमदा फौजदारी होने लगे व कहे कि इसके गाली देने की वजह से झगड़ा हुआ था। जिस पर आवेदक सोभित भी आमदी-फौजदारी होने लगा। तनाव एवं कसीदगी को देखते हुये प्रथम पक्ष के सोभित को अन्तर्गत धारा 126/135/135(3) बीएनएसएस द्वितीय पक्ष के 01. सरवन उर्फ कल्लू, 02. इन्द्रपाल, 03. कमल किशोर को अन्तर्गत धारा 170/126/135 बीएनएसएस के तहत हिरासत पुलिस लिया गया।