लखनऊ कमिश्नरेट थाना रहीमाबाद पुलिस द्वारा नाबालिग पीड़िता को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने का आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।
10.12.2025 को आवेदक मुकदमा वादी श्री रामजीवन पुत्र मोलहे निवासी ग्राम कल्लीखेड़ा जवर थाना सण्डीला जनपद हरदोई द्वारा दी गयी तहरीरी सूचना जो विपक्षी द्वारा वादी की पुत्री उम्र करीब 16 वर्ष को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में दी गयी। दिये प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 182/2025 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया मुकदमा उपरोक्त की विवेचना व संकलित साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त व उसके 01 अन्य साथी नाम व पता अज्ञात द्वारा दुष्कर्म करने व साक्ष्य के आधार पर धारा 70 (2) बीएनएस व 5छ/6 पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी 22.02.2026 को रहीमाबाद पुलिस द्वारा मुखबिरखास की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त रोहिणी कुमार तिवारी उर्फ छोटू पुत्र स्व० राम मोहन तिवारी उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम करौंदी थाना रहीमाबाद लखनऊ को ग्राम गहदो से अहिण्डर के कच्चे रास्ते से उसके द्वारा कारित जुर्म से अवगत कराते हुए हिरासत पुलिस लिया गया। गिरफ्तारी के समय मा० सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों एवं निर्देशो का पालन करते हुये विधिक कार्यवाही पूर्ण कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया अभियुक्त व उसके एक अन्य साथी नाम व पता अज्ञात द्वारा नाबालिग लड़की उम्र करीब 16 वर्ष को बहला फुसला कर ले जाना व दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में रोहिणी कुमार तिवारी उर्फ छोटू पुत्र स्व० राम मोहन तिवारी उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम करौंदी थाना रहीमाबाद लखनऊ उ0नि0 अमित कुमार थाना रहीमाबाद कमिश्नरेट लखनऊ.उ0नि0 गुड्डू प्रसाद थाना रहीमाबाद कमिश्नरेट लखनऊ.उ0नि0 एकलाख हुसैन थाना रहीमाबाद कमिश्नरेट लखनऊ।आरक्षी राहुल यादव थाना रहीमाबाद कमिश्नरेट लखनऊ।
