लखनऊ कमिश्नरेट थाना महिगवां पुलिस द्वारा जनता के सहयोग से ई-रिक्शा को लापरवाही पूर्वक व तेजी से चलाते हुए नाबालिग बच्चे की एक्सीडेन्ट से मृत्यु कारित करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार 23.02.2026 को वादी मुकदमा श्री संदीप पुत्र स्व० सुंदरलाल निवासी ग्राम गदेला कुनौरा थाना महिगंवा जनपद बाराबंकी थाना स्थानीय पर ग्रामीणों की मदद से 01 अदद ई-रिक्शा वाहन नं0 UP32WN6827 मय चालक अभियुक्त दीपक कुमार पुत्र राजकुमार निवासी लोनार करूआ पोस्ट सुलेमाबाद थाना घुंघटेर जनपद बाराबंकी उम्र करीब 22 वर्ष के साथ थाना हाजा उपस्थित आये तथा एक किता तहरीर बावत ई-रिक्शा चालक उपरोक्त द्वारा नशे की हालत में अपने ई रिक्शा को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए वादी के भतीजे सूर्या पुत्र सुनील उम्र करीब 04 वर्ष निवासी ग्राम गदेला कुनौरा थाना महिगवां लखनऊ के ऊपर अपना ई-रिक्शा पलट देना जिससे वादी के भतीजे की मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में दाखिल किया दाखिला तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 28/2026 धारा 281/105 बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त को हिरासत पुलिस में लेकर अभियुक्त द्वारा पब्लिक के द्वारा मारपीट किये जाने को बताये जाने के कारण अभियुक्त को सीएचसी बीकेटी रवाना किया गया थाआज दिनांक 24.02.2026 को मुकदमा उपरोक्त के विवेचक उ0नि0 श्री वीरेन्द्र सिंह यादव मय उ0नि0 अंसार अहमद मय चालक हे0का0 बृजेन्द्र सिंह द्वारा अभियुक्त का मेडिकल कराने के उपरान्त अभियुक्त से उसके ड्राइविंग लाइसेंस के सम्बन्ध में पूछा गया तो बताया कि ड्राइविंग लाइसेंस उसने बनवाया नही है अभियुक्त को उसके जुर्मधारा से अवगत कराते हुए गिरफ्तार कर मुकदमा उपरोक्त में दाखिल कर हिरासत पुलिस में लिया गया गिरफ्तारी के दौरान मा०उच्चतम न्यायालय एवं मानवाधिकार आयोग के आदेशों-निर्देशों का बाखूबी पालन किया गया अभियुक्त को मा० न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा हैअभियुक्त द्वारा नशे की हालत में ई- रिक्शा तेजी व लापरवाही से चलाते हुये वादी के भतीजे सूर्या उम्र करीब4 वर्ष को टक्कर मार देना, जिससे बच्चे की मृत्यु हो जाना मु0अ0सं0 28/2026 धारा 281/105 बीएनएस थाना महिगवां लखनऊ अन्य थानों से आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है व्यवसाय-दीपक कुमार पुत्र राजकुमार निवासी लोनार करूआ पोस्ट सुलेमाबाद थाना घुंघटेर जनपद बाराबंकी उम्र करीब 22 वर्ष व्यवसाय-ई- रिक्शा चालक