लड़की को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगा ले जाने, बंधक बनाकर रखने व मारपीट धमकी देने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

लड़की को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगा ले जाने, बंधक बनाकर रखने व मारपीट धमकी देने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

लखनऊ । महिला सुरक्षा के प्रति सजग मलिहाबाद पुलिस की त्वरित कार्यवाही बहला-फुसलाकर ले जाकर बंधक बनाने वाले अभियुक्त की गिरफ्तारी पीड़िता के बयान व साक्ष्यों के आधार पर धाराओं में विधिक संशोधन सह-अभियुक्ताओं के विरुद्ध साक्ष्य संकलन की कार्यवाही अभियुक्त को न्यायालय में पेश कर अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित। महिला अपराधों के प्रति कमिश्नरेट पुलिस की सख्त कार्यवाही। थाना मलिहाबाद पुलिस टीम द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्यवाही करते हुए युवती को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने, बंधक बनाकर रखने, मारपीट करने एवं जान से मारने की धमकी देने वाले 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

18.03.2026 को पीड़िता द्वारा थाना मलिहाबाद पर लिखित तहरीर दी गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि अभियुक्त शिवप्रभात उर्फ टीटू पुत्र प्रेमचन्द्र निवासी ग्राम ढेढेमऊ थाना मलिहाबाद, उनकी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया तथा अपने घर में बंधक बनाकर रखा तथा उसके साथ गलत कार्य किया। साथ ही अभियुक्त की बहनों शिल्पी एवं संध्या द्वारा पीड़िता को कमरे में बंद कर मारपीट करने एवं जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मलिहाबाद पर थाना मलिहाबाद पर मु0अ0सं0 53/26 धारा 65(1)/127(2)/ 351 (3)/352/115(2)/87/137(2) बीएनएस व 3/4(2) पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया।विवेचना के दौरान पीड़िता के शैक्षिक अभिलेखों के आधार पर उसकी आयु लगभग 18 वर्ष 9 माह पाई गई। विवेचना के दौरान पीड़िता का बयान माननीय न्यायालय के समक्ष दर्ज कराया गया। मा० न्यायालय के समक्ष पीड़िता के बयान व उक्त तथ्यों के आधार पर विवेचना के क्रम में अभियोग उपरोक्त से पॉक्सो एक्ट व उससे संबंधित धारा को विलोपन किया गया। दिनांक 20.03.2026 को उ0नि0 प्रमोद कुमार मय पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त शिवप्रभात उर्फ टीटू को ग्राम ढेढेमऊ क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को उसके अपराधों से अवगत कराते हुए विधिक कार्यवाही की गई तथा नियमानुसार न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

मुकदमे में नामित अन्य अभियुक्ता शिल्पी एवं संध्या के विरुद्ध साक्ष्य संकलन की कार्रवाई प्रचलित है। प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्यवाही जारी है,अभियुक्त द्वारा युवती को शादी करने के उद्देश्य से बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाना, बंधक बनाकर रखना,मारपीट करना तथा जान से मारने की धमकी देना शिवप्रभात उर्फ टीटू पुत्र स्व० प्रेमचन्द्र निवासी ग्राम ढेढेमऊ थाना मलिहाबाद जनपद लखनऊ उम्र करीब 21 वर्ष (व्यवसाय- मेहनत मजदूरी करता है)

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