लखनऊ कमिश्नरेट- जानकीप्रम, लखनऊबिजली विभाग के कर्मियों के साथ मारपीट, गाली-गलौज, सरकारी कार्य में बाधा डालने से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार व 02 बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया।दिनांक 27.05.2026 को थाना स्थानीय पर आवेदक श्री अशोक कुमार वर्मा पुत्र कृष्ण कुमार वर्मा निवासी- सर्वोदय नगर इन्दिरा नगर, लखनऊ अवर अभियन्ता विद्युत विभाग) द्वारा शिकायत कि गयी कि हम लोग विद्युत चोरी की शिकायत पर जाँच करने गये थे कि विपक्षीगणों द्वारा एक राय होकर, गाली गलौज, मारपीट करना व सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करना व लोकसेवक से मारपीट कर चोट पहुंचाना, लोक सेवक के कर्तव्य के निर्वाहन में बाधा डालना व कुत्ते से कटवाने के सम्बन्ध में एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया तत्काल उपरोक्त शिकायत के आधार पर थाना स्थानीय पर नियमानुसार मु0अ0सं0-0097/2026 धारा 191(2)/115(2)/352/221/121(1)/121(2)/132/291 BNS बनाम (1) अजय दीक्षित पुत्र महेन्द्र दीक्षित 04 अन्य नाम पता अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 श्री विकास सिंह को सुपुर्द किया गयाघटना की गम्भीरता को देखते हुये तत्काल वादी का 180BNSS का बयान कर, निरीक्षण घटनास्थल अन्य साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की गयी। घटना के सफल अनावरण एवं घटना में संलिप्त अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु उच्चाधिकारीगण के आदेश निर्देश के क्रम में टीमों का गठन किया गया। गठित पुलिस टीम












 दिनांक 30.05.2026 को पीपल के पेड़ नीचे सरैया टोला थाना जानकीपुरम लखनऊ से घटना उपरोक्त से सम्बन्धित प्रकाश में आये अभियुक्त शैलेन्द्र अवस्थी उम्र 45 वर्ष पुत्र स्व० राम कुमार अवस्थी निवासी-पीपल के पेड के निकट सरैया टोला मडियांव गांव थाना जानकीपुरम लखनऊ को नियमानुसार गिफ्तार कर व 02 बाल अपचारीयों को पुलिस संरक्षण में लिया गया। अग्रिम नियमानुसार विधिक कार्यवाही की गयी। अपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में अन्य थानो व जनपदो से जानकारी की जा रही है पूछताछ पर अपनी गलती की मांफी मांगते हुए जुर्म स्वीकार करते हुए बयान अंकित कराया गया--मु0अ0सं0-0097/2026 धारा 191(2)/115(2)/352/221/121(1)/121(2)/132/291 BNS थाना जानकीपुरम, लखनऊ।-शैलेन्द्र अवस्थी उम्र 45 वर्ष पुत्र स्व० राम कुमार अवस्थी निवासी प्लाट नं0 12 खसरा संख्या 900 पीपल के पेड के निकट सरैया टोला मडियांव गांव थाना जानकीपुरम लखनऊ (व्यवसाय-वांशिग सेन्टर)दो बाल अपचारी उम्र क्रमशः 14 वर्ष व 15 वर्ष