लखनऊ कमिश्नरेट के /थाना-इटौंजा,हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हए मुख्य अभियुक्त को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया गया

लखनऊ कमिश्नरेट के /थाना-इटौंजा,हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हए मुख्य अभियुक्त को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया गया




अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल प्लास्टिक स्ट्रेप बरामद।पारिवारिक संबंधों एवं बहन के प्रति मृतक की कथित अनुचित हरकतों से क्षुब्ध होकर अभियुक्त ने दिया वारदात को अंजाम।मृतक को बहाने से गांव बुलाकर शराब पिलाने के बाद गला घोंटकर की गई हत्या।अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजते हुए अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित/सर्विलांस टीम (डीसीपी उत्तरी) एवं थाना इटौंजा पुलिस की संयुक्त कार्यवाही 02.06.2026 को वादी श्री राम शंकर सिंह पुत्र स्व. नकछेद सिंह निवासी इन्द्रपुरी कॉलोनी, थाना मड़ियांव, लखनऊ द्वारा थाना इटौंजा पर एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें बताया गया कि उनके पुत्र सचिन सिंह (उम्र लगभग 22 वर्ष) को विपक्षी द्वारा घर से बुलाकर अपने साथ ले जाया गया तथा उसकी हत्या कर दी गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना इटौंजा पर मु0अ0सं0 79/2026 धारा 103(1) बीएनएस पंजीकृत कर तत्काल विवेचना प्रारम्भ की गई।घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस उपायुक्त उत्तरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस उपायुक्त उत्तरी तथा सहायक पुलिस आयुक्त बीकेटी के पर्यवेक्षण में अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु स्वाट सर्विलांस टीम एवं थाना इटौंजा पुलिस की संयुक्त टीमों का गठन किया गया। गठित पुलिस टीमों द्वारा तकनीकी साक्ष्यों, स्थानीय सूचना तंत्र तथा मुखबिर की सूचना के आधार पर लगातार प्रयास किए गए। 03.06.2026 को प्रभारी निरीक्षक थाना इटौंजा मय पुलिस बल के साथ महोना रोड स्थित चौगवां मोड़ क्षेत्र में मौजूद थे। इसी दौरान मुखबिर खास से प्राप्त सूचना के आधार पर अभियोग से संबंधित वांछित अभियुक्त बृजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ ब्रजेश सिंह पुत्र राजबहादुर सिंह निवासी ग्राम अकबरपुर थाना इटौंजा जनपद लखनऊ, उम्र लगभग 26 वर्ष को महोना नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया।गिरफ्तार अभियुक्त से की गई पूछताछ में महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में आए कि मृतक सचिन सिंह अभियुक्त का रिश्ते में भांजा लगता था तथा दोनों के मध्य पारिवारिक संबंध होने के कारण एक-दूसरे के घर आना-जाना था। अभियुक्त के अनुसार मृतक सचिन उसकी बहन के प्रति गलत नीयत रखता था, जिसको लेकर अभियुक्त द्वारा उसे कई बार समझाया गया था, किन्तु उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया।इसी बात से क्षुब्ध होकर अभियुक्त ने दिनांक 01.06.2026 को मृतक सचिन को बहाने से अपने साथ गांव अकबरपुर बुलाया। वहां अभियुक्त ने मृतक को शराब पिलाई तथा जब वह नशे की हालत में हो गया तो गांव स्थित बोरिंग के पास पड़ी प्लास्टिक की स्ट्रेप (पट्टी) से उसका गला कसकर हत्या कर दी। हत्या के उपरांत अभियुक्त ने शव को पास स्थित केले के खेत में फेंक दिया ताकि घटना को छिपाया जा सके।पूछताछ के दौरान अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक अदद प्लास्टिक स्ट्रेप (आलाकत्ल)बरामद की गई है।अभियुक्त को नियमानुसार गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। अग्रिम,की जा रही है।अपराध का तरीका अभियुक्त द्वारा मृतक को विश्वास में लेकर अपने गांव बुलाया गया, शराब पिलाकर नशे की गया तथा प्लास्टिक स्ट्रेप से गला कसकर उसकी हत्या कर शव को केले के खेत में फेंक दिया गया