स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।14-06-2026अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 सक्रिय सदस्य गिरफ्तार, 123 किग्रा गाँजा बरामद।दिनांक: 14-06-2026 को एस०टी०एफ०, उ०प्र० को अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले 01 सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 123 किग्रा गांजा बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-प्रेम चन्द्र मौर्या पुत्र राजेश मौर्या नि० काजीपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ बरामदगी 123 किग्रा गाँजा (अन्तर्राष्ट्रीय अनुमानित मूल्य लगभग 30 लाख रूपये -01 अदद मोबाइल फोन।गिरफ्तारी का दिनांक/समय व स्थानः-दिनांक 14-06-2026, TCI-Express courier service का गोदाम परमानन्दपुर रोहनिया जनपदवाराणसी।विगत कुछ दिनों से एस०टी०एफ०, उ०प्र० को विभिन्न राज्यों से अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले शातिर तस्करों के सक्रिय होने की सूचनाएँ प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस०टी०एफ० की विभिन्न इकाईयों टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में एस०टी०एफ० फील्ड इकाई वाराणसी द्वारा भी अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।अभिसूचना संकलन के क्रम में निरीक्षक श्री अनिल कुमार सिंह के नेतृत्व में एक टीम क्षेत्र में भ्रमणशील थी। इस दौरान सूचना मिली कि एक व्यक्ति TCI-Express courier service के माध्यम से असम से गांजा की खेप मंगाकर जनपद वाराणसी व आसपास के जनपदों में सप्लाई करने वाला है। इस सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा एनसीबी टीम के साथ TCI-Express courier service के गोदाम की तलाशी लेने पर गोदाम में सिल्क साड़ी लिखे हुए पैकेट्स में गांजा पाया गया, इसके बाद उपरोक्त व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया।गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ व अभिसूचना संकलन से पाया गया कि बबरू वर्मन नि० उद्दालगुडी असम द्वारा बबलू नि० गुवाहाटी को गांजा पैक कराकर भेजा जाता था। बबलू द्वारा TCI-Express courier service गुवाहाटी के मैनेजर के साथ मिलकर गांजा के पैकेट को ट्रांसपोर्ट (cargo) के माध्यम से वाराणसी, आजमगढ़, गोरखपुर व देवरिया के तस्करों के पास पहुंचाया जाता था। जनपद वाराणसी में भेजे जाने वाले पैकेट पर सिल्क साडी व फर्जी नाम-पता की रसीद बनाकर भेजा जाता था। तस्कर द्वारा TCI-Express courier service पर जाकर रसीद पर लिखे फर्जी नम्बर,को बताकर माल उठा लिया जाता था। तस्कर द्वारा बबलू उपरोक्त को रू0 3800/- प्रति किग्रा के हिसाब से ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर किया जाता था।गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध एनसीबी द्वारा केस सं० 07/2026 धारा 08/20/25/27ए/29 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही एनसीबी द्वारा की जा रही है।