मा० संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) लखनऊ द्वारा पारित जिला बदर आदेश के अनुपालन में की गयी कार्यवाही उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने तथा समाज में शांति एवं सुरक्षा का वातावरण स्थापित करने के उद्देश्य से पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा शातिर एवं अभ्यस्त अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही लगातार की जा रही है।इसी क्रम में मा० न्यायालय संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय), लखनऊ द्वारा थाना मलिहाबाद क्षेत्र के शातिर एवं अभ्यस्त अपराधी अजीत कुमार उर्फ पिट्टे पुत्र प्रकाश, उम्र करीब 24 वर्ष, निवासी नबीनगर, थाना मलिहाबाद, जनपद लखनऊ के विरुद्ध उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए उसे 06 माह की अवधि के लिए जिला बदर (निष्कासित) किए जाने का आदेश पारित किया गया।उक्त आदेश के अनुपालन में थाना मलिहाबाद पुलिस टीम द्वारा पर्याप्त पुलिस बल के साथ अभियुक्त के निवास स्थान पर पहुंचकर नियमानुसार जिला बदर संबंधी नोटिस तामील कराई गई तथा आदेश की समस्त शर्तों से अवगत कराया गया। इसके उपरांत अभियुक्त को आगामी 06 माह की अवधि के लिए पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ की सीमाओं से बाहर निष्कासित कर दिया गया।पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा स्पष्ट किया गया है कि जनसुरक्षा एवं कानून व्यवस्था के लिए खतरा उत्पन्न करने वाले अपराधियों के विरुद्ध भविष्य में भी इसी प्रकार कठोर एवं प्रभावी कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।मु0अ0सं0236/2022 धारा 323/504/506/452 भादवि थाना मलिहाबाद जनपद लखनऊ2-मु0अ0सं0 184/2023 धारा 323/506 भादवि थाना मलिहाबाद जनपद लखनऊ-मु0अ0सं0 69/2024 धारा 323/504/506 भादवि थाना मलिहाबाद जनपद लखनऊमु0अ0सं0 100/2025 धारा 115 (2)/352/351(2) बीएनएस थाना मलिहाबाद जनपद लखनऊअजीत कुमार उर्फ पिट्टे उम्र करीब 24 वर्ष पुत्र प्रकाश निवासी नबीनगर थाना मलिहाबाद जनपद लखनऊ (व्यवसाय- डाला ड्राइवर