लखनऊ कमिश्नरेट-मडियांव, लखनऊअपराध नियंत्रण की दिशा में मडियांव पुलिस की प्रभावी कार्यवाही घोषित गुण्डे को 06 माह के लिए जनपद लखनऊ की सीमा से किया गया निष्कासितकमिश्नरेट लखनऊ में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के क्रम में माननीय संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय), लखनऊ द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में थाना मड़ियांव पुलिस ने दिनांक 07 जुलाई 2026 को उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के अंतर्गत घोषित गुण्डे अनिल सिन्हा पुत्र जितेन्द्र सिंह नि0 केशवनगर निकट बजरंग टिम्बर थाना मडियांव लखनऊ उम्र करीब 29 वर्ष को 06 माह के लिए जनपद लखनऊ की सीमा से जिला बदर (निष्कासित) करने की कार्रवाई सफलतापूर्वक संपन्न कराई।माननीय संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय), लखनऊ द्वारा वाद संख्या 88(32)/2025, सरकार बनाम अनिल सिन्हा में धारा-3, उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के अंतर्गत दिनांक 03.07.2026 को पारित आदेश के अनुपालन में थाना मड़ियांव पुलिस टीम अभियुक्त के निवास स्थान केशवनगर, निकट बजरंग टिम्बर, थाना मड़ियांव, लखनऊ पहुंची। पुलिस द्वारा अभियुक्त को न्यायालय के आदेश से विधिवत अवगत कराया गया तथा लाउडहेलर के माध्यम से मुनादी कराकर स्थानीय नागरिकों को भी न्यायालय के आदेश एवं जिला बदर की कार्यवाही की जानकारी दी गई।इसके उपरांत पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में लेकर जनपद लखनऊ-सीतापुर सीमा तक पहुंचाया गया तथा न्यायालय के आदेश के अनुरूप उसे जनपद लखनऊ की सीमा से बाहर निष्कासित किया गया। जनपद सीमा पर भी पुलिस द्वारा लाउडहेलर के माध्यम से उपस्थित लोगों को न्यायालय के आदेश एवं की गई कार्यवाही की जानकारी दी गई।पुलिस द्वारा अभियुक्त को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया कि वह आगामी 06 माह तक जनपद लखनऊ की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा। साथ ही चेतावनी दी गई कि यदि वह न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करते हुए निर्धारित अवधि के दौरान जनपद लखनऊ की सीमा में प्रवेश करता है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कठोर विधिक कार्यवाही की जाएगी।अनिल सिन्हा पुत्र जितेन्द्र सिंह नि० केशवनगर निकट बजरंग टिम्बर थाना मडियांव लखनऊ उम्र करीब 29 वर्ष
