आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एक अभियुक्त गिरफ्तार बदायूं
आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एक अभियुक्त गिरफ्तार
बदायूं
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय बदायूं द्वारा वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज थाना बिनावर पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 429/18 धारा 3/ 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं 420 467 468 471 आईपीसी के अभियुक्त बसंत राम पुत्र सियाराम निवासी कुंदरा थाना बिनावर जिला बदायूं को मालगांव फाटक से गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार सुधा अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जिला कारागार बदायूं भेजा गया।