*गोरखपुर: खाद घोटाले में 5 सचिव के खिलाफ FIR*
(जयप्रकाश यादव) उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में यूरिया खाद का घोटाला करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए 5 सचिव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है. साथ ही डीएम की ओर से सभी के खिलाफ कार्रवाई के लिए संबंधित थानों को आदेशित किया गया है.
गोरखपुर: यूरिया खाद का घोटाला करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए साधन सहकारी समिति के पांच सचिवों के खिलाफ एफआईआर और अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश दिए हैं. वहीं दूसरी ओर 5 फुटकर खाद विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित करते हुए उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए हैं. सभी आरोपियों के खिलाफ उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 और आवश्यक अधिनियम 1955 के अंतर्गत एफआईआर के आदेश दिए गए हैं.
जिले में यूरिया खाद घोटाला सामने आने के बाद शासन के निर्देश पर 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक जिले में सर्वाधिक यूरिया खरीदने वाले टॉप 20 बायर्स की जांच के निर्देश दिए गए थे. जिलाधिकारी विजयेंद्र पांडियन के निर्देश पर जांच की गई. जांच समिति में जिला कृषि अधिकारी, जिला कृषि रक्षा अधिकारी, भूमि संरक्षण अधिकारी, सहायक आयुक्त, सहायक निबंधक सहकारी समितियां, जिला गन्ना अधिकारी एवं जिला उद्यान अधिकारी की रिपोर्ट आई.
रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि सहकारी समितियों के सचिवों और निजी खाद विक्रेताओं ने अपने परिवार के सदस्यों और जानकार लोगों के नाम ही यूरिया खाद की बड़ी मात्रा में बिक्री दिखा दी है. जांच समितियों ने बुधवार को डीएम के विजेंद्र पांडियन को अग्रिम कार्रवाई के लिए रिपोर्ट भेजी थी. जिलाधिकारी कार्यालय से हरी झंडी मिलते ही सभी के खिलाफ कार्रवाई के लिए संबंधित थानों को आदेशित किया गया है