दून के युवक से धोखाधड़ी और मारपीट, महिला और उसके साथियों पर गंभीर आरोप लखीमपुर खीरी । उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक युवक के साथ धोखाधड़ी, मारपीट और जान से मारने की धमकी का मामला सामने आया है। रायपुर थाना क्षेत्र के ग्राम तानुलवाला निवासी हरेंद्र सिंह चौधरी ने पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में एक महिला रिया वर्मा और उसके कथित साथियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित के अनुसार, करीब एक वर्ष पूर्व बस यात्रा के दौरान उसकी मुलाकात रिया वर्मा नाम की युवती से हुई थी। बातचीत बढ़ने के बाद रिया ने खुद को अविवाहित बताया और शादी का प्रस्ताव दिया। बाद में पता चला कि रिया पहले से शादीशुदा है और प्रार्थी को धोखा दे रही थी। इस संबंध में पूर्व में भी देहरादून में शिकायत दर्ज कराई जा चुकी थी। हाल ही में 7 जून को रिया वर्मा द्वारा समझौते का बहाना बनाकर प्रार्थी को एक होटल में बुलाया गया। वहाँ पहले से मौजूद रिया के साथी दीप उर्फ शेखर वर्मा सहित 20–25 लोगों ने उसे घेर लिया और जान से मारने की धमकी दी। आरोप है कि मारपीट कर उसका मोबाइल छीन लिया गया और मोबाइल में मौजूद साक्ष्य भी मिटा दिए गए। प्रार्थी का दा...
जनपद न्यायालय के विभिन्न न्यायालयो में लंबित क्रिमिनल व सिविल पत्रावलियो में सामान्य तिथियां नियत, डीजे ने दी जानकारी
जनपद न्यायालय के विभिन्न न्यायालयो में लंबित क्रिमिनल व सिविल पत्रावलियो में सामान्य तिथियां नियत, डीजे ने दी जानकारी
लखीमपुर खीरी 28 अप्रैल 2021। जनपद न्यायाधीश मुकेश मिश्रा ने बताया कि मा. उच्च न्यायालय इलाहाबाद से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जनपद न्यायालय लखीमपुर खीरी के विभिन्न न्यायालयो में लंबित क्रिमिनल व सिविल पत्रावलियो में सामान्य तिथियां नियत की गई।
उन्होंने बताया कि 28 अप्रैल की तिथि वाले क्रिमिनल केस 11 मई व सिविल केस 18 मई को नियत किए गए। वही 29 अप्रैल की तिथि वाले क्रिमिनल केस 12 मई व सिविल केस 19 मई को, 30 अप्रैल की तिथि वाले क्रिमिनल केस 13 मई व सिविल केस 20 मई को, 03 मई की तिथि वाले क्रिमिनल केस 17 मई व सिविल केस 21 मई को, 04 मई की तिथि वाले क्रिमिनल केस 18 मई व सिविल केस 24 मई को, 05 मई की तिथि वाले क्रिमिनल केस 19 मई व सिविल केस 25 मई की तिथियां नियत की गई।
उक्त पत्रावलियों की सामान्य स्थिति की सीआरएस पर फॉरवर्डिंग सिस्टम ऑफिसर कंप्यूटर द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। सामान्यत इसकी सूचना आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जाए। इसके अतिरिक्त इसकी सूचना अध्यक्ष व मंत्री बार एसोसिएशन लखीमपुर खीरी व वाहय न्यायालय मोहम्मदी लखीमपुर खीरी को दी जाए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से प्रचारित प्रसारित कराई जाए।