महिला अधिवक्ता के बीच हुए विवाद में दर्ज हुआ मुकदमा
अतर्रा --बीते शनिवार के दिन अधिवक्ता और महिला के बीच देर शाम हुए विवाद में दोनों पक्षों से दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर उच्चाधिकारियों के निर्देश पर दर्ज हुआ दोनों पक्षों के विरुद्ध मुकदमा।
उल्लेखनीय है कि बीते शनिवार के शाम बउर बाजार बिसंडा रोड में अधिवक्ता राजेंद्र गुप्ता पुत्र राम चरण निवासी ब्रह्म नगर अतर्रा और हाल मुकाम ब उर बाजार निवासी माया पुत्री कमलेश के बीच हुए विवाद में दोनों पक्षों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर रविवार के दिन उच्चाधिकारियों के निर्देश पर थाना अतर्रा पुलिस ने दोनों पक्षों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया उल्लेखनीय है कि बीते दिन अधिवक्ता राजेंद्र कुमार गुप्ता ने थाना पुलिस को दी गई तहरीर में बताया है कि राशन की दुकान से मैं समान लेकर वापस घर आ रहा था ।इसी दौरान मेरी मुवक्किल माया जिसका मुकदमा मेरे पास है । उसने चाय पीने के बहाने अपने घर के अंदर बुला लिया और वहां अपने एक अन्य सहयोगी के साथ मेरे साथ बदसलूकी करते हुए मारपीट किया था जिसमें मुझे गंभीर चोट आई है। वही अधिवक्ता की मुवक्किल माया ने भी शनिवार को दी गई तहरीर में अधिवक्ता पर आरोप लगाया है कि अधिवक्ता देर शाम मेरे घर आया और मुझसे चाय पीने के लिए कहा मैं चाय बनाने जा ही रही थी की अधिवक्ता राजेंद्र गुप्ता ने बुरी नियत से पीछे से मेरा हाथ पकड़ा जिसका मैंने विरोध किया लेकिन अधिवक्ता ने यह भी कहा कि अगर मेरी बात को नहीं माना तो मैं मुकदमे की निगरानी नहीं करूंगा उक्त दोनों लोगों द्वारा थाना पुलिस को दी गई तहरीर के आधार पर जहां अधिवक्ता के विरुद्ध धारा 452, 354, 323, एवं एससी एसटी एक्ट दर्ज किया गया है। वहीं माया के विरुद्ध धारा 323,504,506,441,427, आईपीसी एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया है मामले की विवेचना क्षेत्राधिकारी अंबुजा त्रिवेदी द्वारा की जा रही है।