चित्रकूट के पूर्व सांसद बाल कुमार पटेल व भानु प्रताप चतुर्वेदी को गिरफ्तार न करने पर अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी, एमएलए) गरिमा सिंह के अदालत में चल रहा है। उन्होंने पुलिस महानिदेशक और चित्रकूटधाम परिक्षेत्र के उप महानिरीक्षक व एसपी चित्रकूट को गैर जमानती वारंट के तहत पूर्व सांसद बाल कुमार पटेल की गिरफ्तारी के लिए आदेश दिए हैं

 बांदा चित्रकूट के  पूर्व सांसद बाल कुमार पटेल व भानु प्रताप चतुर्वेदी को गिरफ्तार न करने पर अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है।  अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी, एमएलए) गरिमा सिंह के अदालत में चल रहा है। उन्होंने पुलिस महानिदेशक और चित्रकूटधाम परिक्षेत्र के उप महानिरीक्षक व एसपी चित्रकूट को गैर जमानती वारंट के तहत पूर्व सांसद बाल कुमार पटेल की गिरफ्तारी के लिए आदेश दिए हैं।


पूर्व सांसद बाल कुमार पटेल को करें गिरफ्तार


बालू के धंधे में धन लगाने के नाम पर 50 लाख रुपए हड़पने के आरोप में चल रहे मुकदमे में कोर्ट में पिछले कई महीने से हाजिर न होने से पूर्व सांसद बालकुमार पटेल के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट सख्त हुआ। कोर्ट ने इस मामले में पुलिस की हीला हवाली पर भी नाराजगी व्यक्त करते हुए डीजीपी को पत्र लिखने के निर्देश दिए हैं। बताते चलें कि स्वराज कॉलोनी निवासी रमाकांत त्रिपाठी ने कोतवाली नगर बांदा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उससे पूर्व सांसद बाल कुमार पटेल ने 50 लाख रुपए बालू खदानों में शामिल किए जाने के नाम पर लिए थे। बैंक के जरिए धनराशि ट्रांसफर की गई थी। रुपए वापस न देने पर रमाकांत त्रिपाठी द्वारा कोतवाली बांदा में मुकदमा पंजीकृत कराया गया था।


पुलिस अब तक गिरफ्तार नहीं कर सकी

यह मामला अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट


(एमपी, एमएलए) गरिमा सिंह के अदालत में चल रहा है। कई महीनों से बालकुमार पटेल और सह अभियुक्त भानु चतुर्वेदी के न्यायालय में हाजिर न होने पर कोर्ट में उनके खिलाफ वारंट जारी किया था। इसके बाद 82 83 की कार्रवाई की गई। इसके बाद भी अभियुक्त न्यायालय में हाजिर नहीं हुए है सोमवार को इस केस की सुनवाई करते हुए एसीजेएम व एमपी-एमएलए कोर्ट की न्यायाधीश गरिमा सिंह ने दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर कड़ी नाराजगी जताई। आरोपी के अधिवक्ता मनोज यादव ने अदालत में प्रार्थना पत्र दिया कि बाल कुमार पटेल बीमार हैं और रायबरेली में भर्ती हैं। अदालत के समक्ष पेश होने के लिए 15 दिन का समय मांगा  लेकिन न्यायाधीश ने उनकी अर्जी खारिज कर दी। डीजीपी, डीआईजी व एसपी चित्रकूट को एनबीडब्ल्यू के तहत गिरफ्तारी के लिए आदेश दिए हैं।

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