पुलिस की ईमानदारी भरी विवेचना से अपराधी को दस साल की सजा दस हजार का जुर्माना भी।

पुलिस की ईमानदारी भरी विवेचना से अपराधी को दस साल की सजा दस हजार का जुर्माना भी।

पीलीभीत

जनपद पीलीभीत के थाना दियोरिया कला में पांच बर्ष पूर्व पीलीभीत के माननीय न्यायालय ने एक बालक की हत्या मामले में एक किशोर को दस हजार के अर्थदण्ड सहित दस साल की सजा सुनाई है। थाना दियोरिया के तत्तकालीन विवेचना अधिकारी हरीशंकर वर्मा की गुणवत्ता पूर्वक विवेचना व अभियोजन पक्ष की उत्कृष्ट पैरवी के आधार पर थाना दियोरिया कला के गाॅव चक शिवपुरी जनपद पीलीभीत निवासी अभियुक्त अजय पाल पुत्र रामरतन को माननीय न्यायालय स्पेशल कोर्ट पाॅक्सो 02 पीलीभीत के द्वारा दस हजार के अर्थ दण्ड के साथ दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। 

कोर्ट के इस फैसले से जहां एक तरफ अभियोजन पक्ष के साथ-साथ परिवार ने खुशी महसूस की है और माननीय न्यायालय में आस्था बड़ी है तो दूसरी तरफ इस फैसले से पूलिस पर जनता का विश्वास भी बड़ा है। इस पूरे मामले में तत्तकालीन विवेचना अधिकारी हरिशंकर वर्मा  की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, अभियोजन पक्ष के रोहित कुमार शुक्ल की बेहतरीन पैरवी तथा महिला कांस्टेबल वीरवती राजपूत की वेशेष पैरोकारी के कारण अपराधी को अर्थ दण्ड के साथ-साथ दस साल की कठोर कारावास की सजा अपर न्याय धीस (पाॅक्सो ऐक्ट) छांगुर राम के  द्वारा सुनाई गई।

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